मुंबई|आदित्य पंचोली जूहू स्थित इसकोन मंदिर के नजदीक यह जगह 1960 में 150 रुपए प्रति माह किराए पर दी गई थी। कोर्ट ने आदित्य को 5 नवंबर तक का वक्त दिया था, अगर वह कोर्ट के दिए ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा।सूत्रों के अनुसार आदित्य पंचोली के जूहू स्थित बंगले की मालकिन ने उनपर घर का किराया ना देने के लिए केस किया था, वह मालकिन केस जीत गईं हैं।
बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली जूहू स्थित बंगले को छोड़ सकते हैं| दरअसल बंगले की मालकिन ने उनपर घर का किराया न देने का केस किया था| वहीं बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेता के बंगले पर अधिकार रखने की अपील को ठुकरा दिया है|वहीं अभिनेता का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं मिला है| वहीं मालकिन का कहना है कि उन्होंने यह नोटिस उनके पिता राजन पंचोली को भेजा था| आदित्य का कहना है कि बंगले की मालकिन और उनके बीच वर्ष 1978 में मुंहबोली एग्रीमेंट हुआ था लेकिन मालकिन ऐसे किसी भी एग्रीमेंट से इनकार कर रही हैं|