बीजिंग। चीन में पुरुषों से किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न अब अपराध माना जाएगा। इस बारे में यहां के कानून में संशोधन किया गया है। इसके तहत दोषी व्यक्ति को कम से कम पांच साल तक के कैद की सजा दी जाएगी। देश में ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या के बीच संशोधित कानून को अब लागू कर दिया गया है।
चीन की विधायिका ने इस वर्ष अगस्त में यह कानून पारित किया था। पूर्व में यहां ऐसी सजा का प्रावधान सिर्फ महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में ही लागू था। जानकारी के अनुसार, अब तक पुरुषों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करना मुश्किल था, क्योंकि चीन में पुरुषों के साथ यौन उत्पीड़न की अवधारणा ही नहीं थी। उदाहरण के लिए 2010 में एक महिला सुरक्षाकर्मी ने एक पुरुष सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया, लेकिन उसके खिलाफ दुष्कर्म की बजाय जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ और आरोपी को सिर्फ 12 महीने की जेल हुई।
इसी तरह, गत वर्ष सियान प्रांत में एक पुरुष ने दूसरे पुरुष का यौन उत्पीड़न कर उससे लूटपाट की लेकिन हमलावर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं हुआ। ऐसे मामलों को देखते हुए ही कानून में संशोधन किया गया है। संशोधित कानून में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामलों में भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इससे पहले 14 वर्ष से कम उम्र की यौनकर्मी से दुष्कर्म करने वाले को 15 साल, जबकि बच्चों से दुष्कर्म करने वाले को मौत की सजा का प्रावधान था।