नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वे ‘ठुल्ला’ का मतलब बताएं| इसके लिए उन्हें 21 अगस्त की तारीख़ दी गई है|
पिछले साल केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पुलिस को जवानों को ‘ठुल्ला’ कहा था| बाद में उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी थी और कहा था कि ये शब्द उन्होंने उन पुलिस कर्मियों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि ग़रीबों को परेशान करते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने इस पर यह कहते हुए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी कि इस शब्द से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं|
इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वे ‘ठुल्ला’ का मतलब बताएं| इसके लिए उन्हें 21 अगस्त की तारीख़ दी गई, जब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है| कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाए गए आपराधिक मानहानि के आरोप के मामले में उन्हें समन भेजने के निचली अदालत के फ़ैसले को सही ठहराया है|