नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि केबल ऑपरेटर ऐसे टीवी चैनलों का प्रसारण न करें, जिन्हें जाकिर नाइक के ‘पीस टीवी’ जैसे भारत में ‘डाउन लिंक’ करने की अनुमति नहीं है।
केंद्र की घोषणा के अनुरूप केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से राज्यों को परामर्श जारी किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा कि जाकिर ने साल 2008 और 2009 में टीवी चैनल के लिए आवेदन किया था जो खारिज कर दिया गया।
मंत्रालय की ओर से राज्यों के मुख्यसचिवों और जिलाधिकारियों को जारी परामर्श में कहा गया, “यह ध्यान देने योग्य है कि कोई भी प्रसारण या केबल ऑपरेटरों द्वारा इस तरह के अवैध चैनलों के संचारण को रोकने के संबंध में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।”
खबरों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पीस टीवी जैसे निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के माध्यम से सांप्रदायिक और आतंकी हिंसा उकसाने वाले विषयों के प्रसारण हो रहे हैं। राज्यों से कहा गया कि इस तरह के प्रसारण को देश में डाउनलिंक करने की अनुमति मंत्रालय ने नहीं दी है।
दो पृष्ठ के परामर्श में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन होने पर जिले में अधिकृत अधिकारियों द्वारा इन चैनलों का प्रसारण रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
परामर्श में कहा गया, “केबल अधिनियम के उल्लंघन में किसी चैनल के प्रसारण या पुन: प्रसारण एक अपराध है जो अधिकृत अधिकारियों द्वारा केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई आकर्षित करता है।
केबल अधिनियम के अनुसार, अगर कोई अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने लिए कारण हैं कि किसी केबल ऑपरेटर ने अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसके पास अधिकार है।”