नई दिल्ली। करीब 10 महीने पहले हुए उबर रेप मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी शिवकुमार यादव को दोषी करार दे दिया है। अब सजा पर फैसला 23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान होगा।
उबर कैब में रेप की वारदात पिछले साल 5 दिसंबर की है, जब पीड़ित महिला उबर कैब में बैठकर अपने घर लौट रही थी। पीड़िता गुड़गांव में एक कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। इस मामले के आरोपी शिवकुमार यादव को वारदात के दो दिन बाद मथुरा से गिरफ्तार किया गया था।
अभी वह न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जब महिला कैब प्रोवाइडर कंपनी उबर की टैक्सी में बैठकर बसंत बिहार से इन्द्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी। उसी समय आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था।
चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट के कार्यवाही आगे बढाने का रास्ता साफ करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें बचाव पक्ष को महिला सहित 13 अभियोजन के गवाहों को दोबारा इग्जैमिन करने की इजाजत दे दी गई थी|