कोच्चि। अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा 2016 में केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की सशर्त अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे जांच के लिए परीक्षा से आंधे घंटे पहले उपस्थिति होंगी।
अमनाह बिंत बशीर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने जारी किया। न्यायाधीश ने इस शर्त पर अनुरोध स्वीकार किया कि लड़कियां परीक्षा से आधे घंटे पहले उपस्थित होंगी और जरूरत पड़ी तो उनकी तलाशी ली जाएगी।
वहीँ, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने वाली छात्राओं को बुरका और हिजाब पहनने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
एक अधिकारी ने बताया, “परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने के मामले पर सीबीएसई विचार कर रही है और जल्दी ही इस मामले में अधिसूचना जारी की जा सकती है”।