नई दिल्ली| नोटबंदी के बाद आरबीआई ने ऐसे बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है, जिनमें पांच लाख रुपये से simple research topics for high school अधिक की राशि जमा है और 9 नवबंर के बाद दो लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा किए गए हैं|
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे खातों से कैश निकासी या दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पैन नंबर देना होगा और जिनके बैंक ग्राहकों के पास पैन नंबर नहीं तो उन्हें फॉर्म 60 देना अनिवार्य होगा|
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर किसी छोटे बचत खाते में सालाना एक लाख रुपये की जमा की सीमा भी दिखेगी, तो हर महीने 10,000 रुपये की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा|
केंद्रीय बैंक ने हालांकि यह भी कहा कि जिन ग्राहकों ने केवाईसी फॉर्म भरा है और वह जांच में भी सही पाए गए हैं, उनसे grill cover 53 х 24 х 44 best price भी सारे बैंक ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड या फॉर्म 60 लिया जाए| इनके बिना ऐसे खातों से किसी तरह की नकद निकासी, स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा|